अब दंगाइयों और उपद्रवियों से उनकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी

देहरादून: राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून-2024 लागू किया है। अब दंगाइयों और उपद्रवियों से उनकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
कोई भी असामाजिक तत्व सार्वजनिक या निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचा सकेगा और अगर ऐसा करता है तो उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। हमारा संकल्प है कि प्रदेश में शांति और सुशासन बना रहे:(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी)
May be an image of 3 people and text that says "सेवा, सुशासन और विकास के उवर्व 3 वर्ष दंगाइयों और उपद्रवियों से सार्वजनिक और निजी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली करने के लिए उत्तराखंड लोक (सरकारी) तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून कानून-2024 2024 लागू f 0 @PUSHKARSINGHDHAM.UK X @PUSHKARDHAMI PUSHKARSINGHDHAMI_U पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड"