देहरादून: राज्य में शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारी सरकार ने उत्तराखंड लोक (सरकारी) एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली कानून-2024 लागू किया है। अब दंगाइयों और उपद्रवियों से उनकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
कोई भी असामाजिक तत्व सार्वजनिक या निजी संपत्ति को क्षति नहीं पहुँचा सकेगा और अगर ऐसा करता है तो उसे इसकी पूरी कीमत चुकानी होगी। हमारा संकल्प है कि प्रदेश में शांति और सुशासन बना रहे:(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी)
