प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है

देहरादून: हमारी सरकार द्वारा पिछले 3 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा, समानता और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण कानून लागू किए गए हैं। इसी क्रम में प्रदेश में सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया गया है, इस कानून के तहत जबरन या प्रलोभन देकर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। हमारी सरकार देवभूमि का मूलस्वरूप सुरक्षित रखने हेतु प्रतिबद्ध है:(मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी)

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