Provision about live-in relationship at Uttarakhand UCC

देहरादून: उत्तराखण्ड UCC में लिव-इन रिलेशनशिप के बारे में प्रावधान

May be an image of 1 person and text that says "UNIFORM CIVIL.CODE CODE उत्तराखगड UCC में लिव-इन के बारे में प्रावधान मागरिकसंदित लिव रिलेशनशिप में रहने वाले कपल को अपने ज़िले के रजिस्ट्रार को देनी होगी लिखित जानकारी| लिव इन रिलेशनशिप से पैदा हुई संतान को माना जाएगा वैध| बिना पंजीकरण के रहने पर कपल को हो सकती है तीन महीने तक की सज़ञा या ₹10 हज़ार तक का आर्थिक दंड| f UttarakhandDIPR सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखण्ड @DIPR_UK www.uttarainformation.gov.in UttarakhandDIPR"

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